आपके Aadhaar का किसने और कब किया इस्तेमाल, ये है जानने का आसान तरीका
जरूरी सेवाओं के लिए आपने भी अपना आधार कहीं न कहीं लगाया होगा. लेकिन, इसकी गोपनियता कितनी रखी गई, इससे शायद ही आप वाकिफ हों.आधार के दुरुपयोग को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है. जरूरी सेवाओं के लिए आपने भी अपना आधार कहीं न कहीं लगाया होगा. लेकिन, इसकी गोपनियता कितनी रखी गई, इससे शायद ही आप वाकिफ हों. कम ही लोगों को पता होता है कि उनके आधार का इस्तेमाल कहां हुआ है या फिर किसने उनके आधार को ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है. लेकिन, एक ऐसा तरीका है जिससे यह जान सकते हैं कि आधार कार्ड का इस्तेमाल प्रमाण के तौर पर कब और कहां हुआ. आधार का प्रबंधन करने वाली संस्था UIDAI ने ऐसा प्रावधान तैयार किया है, जिससे आधार का इस्तेमाल कहां हुआ, यह पता लगाया जा सकता है.
कैसे पता करें
सबसे पहले आप https://resident.uidai.gov.in वेबसाइट खोलिए और आधार ऑथेंटिकेशन हिस्त्री पेज पर जाने के लिए लिंक पर क्लिक करें. अब आप अपना आधार नंबर और सिक्यॉरिटी कोड भरिए. इसके बाद 'Generate OTP' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा. इसके लिए जरूरी है कि UIDAI वेबसाइट पर आपका मोबाइल नंबर पहले से सत्यापित हो.
अन्य विकल्प में जानकारी भरें
ओटीपी डालने के बाद कुछ और विकल्प दिखाई देंगे, इनमें सूचना की अवधि और ट्रांजैक्शंस की संख्या बतानी होगी. अपना OTP भरने के बाद 'Submit' पर क्लिक करें. चुनी गई अवधि में ऑथेंटिकेशन अनुरोध की तारीख, समय और प्रकार पता चल जाएगा. हालांकि, पेज से यह पता नहीं चलेगा कि ये अनुरोध किसने किया है.
ओटीपी डालने के बाद कुछ और विकल्प दिखाई देंगे, इनमें सूचना की अवधि और ट्रांजैक्शंस की संख्या बतानी होगी. अपना OTP भरने के बाद 'Submit' पर क्लिक करें. चुनी गई अवधि में ऑथेंटिकेशन अनुरोध की तारीख, समय और प्रकार पता चल जाएगा. हालांकि, पेज से यह पता नहीं चलेगा कि ये अनुरोध किसने किया है.
ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं जानकारी
अब अगर आपको आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी संदेहास्पद लगती है, तो आप आधार की जानकारी ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं और जब आप इस्तेमाल करना चाहे तो इसे अनलॉक भी किया जा सकता है.
अब अगर आपको आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी संदेहास्पद लगती है, तो आप आधार की जानकारी ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं और जब आप इस्तेमाल करना चाहे तो इसे अनलॉक भी किया जा सकता है.
पैन लिंक कराना है जरूरी
PAN लिंक- इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर PAN और आधार की जानकारी भरनी होगा और ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. फिलहाल, इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है.
PAN लिंक- इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर PAN और आधार की जानकारी भरनी होगा और ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. फिलहाल, इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है.
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